नई दिल्ली, 11 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों की तत्काल नसबंदी की जाए और उन्हें स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अदालत के आदेश का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि यह एक जनहित का मामला है, और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पीठ ने एनसीटी दिल्ली, एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) और एनएमडीसी (नई दिल्ली नगर परिषद) को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील इलाकों और शहर के प्रमुख हिस्सों से इस अभियान की शुरुआत करें. यह भी पढ़ें: आवारा कुत्तों का आतंक, नोएडा के 34 खतरनाक इलाकों की लिस्ट जारी, 5 महीने में 69000 से ज्यादा लोग हुए शिकार

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया.

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