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Old Vehicles: अब पुरानी गाड़ियों का टेंशन खत्म! 15 की जगह 20 साल तक चला सकेंगे वाहन, जाने क्या है नए रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन के नियम

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके कारण वाहन चालकों पर बड़ा दिलासा मिला है. सरकार ने पुराने वाहनों चलाने की सीमा और 5 वर्ष बढ़ा दी है.

Old Vehicles: अब पुरानी गाड़ियों का टेंशन खत्म! 15 की जगह 20 साल तक चला सकेंगे वाहन, जाने क्या है नए रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन के नियम
Representational Image | PTI

Old Vehicles: केंद्र सरकार  ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसके कारण वाहन चालकों पर बड़ा दिलासा मिला है. सरकार ने पुराने वाहनों (Old Vehicles) चलाने की सीमा और 5 वर्ष बढ़ा दी है. पहले 15 वर्षों तक पुराने वाहन चलाएं जा सकते थे, लेकिन अब ये वाहन 20 साल तक चला सकते है. इस नियम (Rule) के बाद अब 15 साल से ज्यादा साल हो चुके वाहनों को वाहन चालक (Vehicle Owner) और 5 वर्ष इन वाहनों को चला सकते है. हालांकि इसको लेकर कुछ फीस (Fees) भरनी होगी. बताया जा रहा है की ये फैसला दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) को छोड़कर सभी जगहों पर लागू होगा.

इसके तहत 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण ( Registration) 20 साल तक बढ़ाया जा सकेगा. इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यानी अब पुराने वाहन को 5 साल और चलाया जा सकेगा. ये भी पढ़े:पुराने वाहनों पर लगा बैन हटा! दिल्ली सरकार ने End-of-Life व्हीकल नीति पर लगाई रोक, जानें क्यों हुआ बदलाव

केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बदलाव

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, (Central Motor Vehicle Rules) 2025 के तहत नियमों में संशोधन किया है.इस नियम के पीछे उद्देश्य सड़कों पर पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को धीरे-धीरे कम करना और लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है.ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे.

सभी पुराने वाहनों के लिए देना होगा अलग अलग शुल्क

इन नए प्रावधानों के अनुसार, अवैध वाहनों के लिए रिन्यूअल शुल्क (Renewal Fee)

100 रूपए निर्धारित किया गया है. दुपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 2,000 रूपए ,थ्री व्हीलर वाहनों के लिए 5,000 रूपए और एलएमवी गाड़ियों (LMV Vehicles) के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) रिन्यूअल शुल्क 10,000 रूपए होगा.इसके अलावा, इम्पोर्टेड दुपहिया वाहनों के लिए 20,000 रूपए और इम्पोर्टेड फोर व्हीलर के लिए 80,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा. अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए यह शुल्क 12,000 रूपए होगा.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 22, 2025 04:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).