PAN-Aadhaar Link Deadline: पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करें, नहीं तो ITR और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी
मौजूदा समय में पैन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है। बैंक में खाता खुलवाने, लोन लेने, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर किसी भी तरह का क्लेम प्राप्त करने तक, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. मोदी सरकार के नियम अनुसार अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
PAN-Aadhaar Link Deadline: मौजूदा समय में पैन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है। बैंक में खाता खुलवाने, लोन लेने, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर किसी भी तरह का क्लेम प्राप्त करने तक, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। मोदी सरकार के नियम अनुसार अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
31 दिसंबर 2025 तक का समय
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है. इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है, जिससे आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं. यह भी पढ़े: PAN-Aadhaar Linking: ध्यान दें! 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान
डेट लाइन के बाद लिंक किया हुआ पैन बंद हो जायेगा
टैक्सबडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर बताया कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड बंद माना जाएगा। ऐसे में आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, और आपकी सैलरी क्रेडिट से लेकर SIP पेमेंट तक प्रभावित हो सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर प्रभावित होने वाली सेवाएं
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पैन निष्क्रिय होने पर ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
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लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे
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लंबित रिफंड जारी नहीं होंगे
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दोषपूर्ण रिटर्न जैसी लंबित प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होंगी
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पैन निष्क्रिय होने पर टैक्स अधिक दर पर कट सकता है
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बैंकिंग, निवेश, ट्रेडिंग, SIP, KYC जैसी सेवाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं
पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?
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Income Tax e-Filing पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएँ
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Quick Links में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
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अपना PAN, Aadhaar नंबर, और Aadhaar के अनुसार नाम दर्ज करें
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“I agree to validate my Aadhaar details” पर टिक लगाकर Validate करें
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यदि आप 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ₹1,000 का जुर्माना देना होगा. इसके लिए e-Pay Tax विकल्प का उपयोग करें
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PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP वेरिफाई करें और Linking Request सबमिट करें.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 05, 2025 11:38 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

