
नई दिल्ली, 26 मार्च: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे उसके सदस्य मई के अंत या जून 2025 की शुरुआत तक UPI और ATM के ज़रिए अपने भविष्य निधि (PF) को तुरंत निकाल सकेंगे. इस बदलाव के साथ कर्मचारियों को अब अपने PF बचत तक पहुंचने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुज़रना पड़ेगा. इस पहल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जा रहा है और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) से मंज़ूरी मिल गई है. इस कदम से देश भर के लाखों EPFO सदस्यों को ज़्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: 1 मई से ATM से पैसे निकालना होगा महंगा, यहां जानें किस काम के लिए आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि कर्मचारी तत्काल 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे. उन्होंने बताया कि सदस्य सीधे UPI प्लेटफॉर्म पर अपना PF बैलेंस चेक कर सकेंगे और बिना किसी देरी के अपने पसंदीदा बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी. वर्तमान में PF फंड निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करना और मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं. हालांकि, आगामी UPI एकीकरण के साथ, निकासी तत्काल और परेशानी मुक्त हो जाएगी.
कर्मचारी न केवल तुरंत पैसे निकाल सकेंगे, बल्कि अपने बैलेंस की जांच भी कर सकेंगे और तुरंत लेनदेन भी कर सकेंगे. ईपीएफओ उन कारणों का भी विस्तार कर रहा है, जिनके लिए सदस्य अपनी पीएफ बचत निकाल सकते हैं. मेडिकल इमरजेंसी के अलावा, कर्मचारी अब आवास, शिक्षा और शादी के लिए भी पैसे निकाल सकेंगे. इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय फ्लेक्सिबिलिटी देना है. डावरा ने कहा, "ईपीएफओ ने 120 से अधिक डेटाबेस को एकीकृत करके अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया है."
उन्होंने कहा, "इन प्रयासों से दावों की प्रक्रिया का समय घटकर सिर्फ तीन दिन रह गया है, अब 95 प्रतिशत दावों की प्रक्रिया अपने आप हो रही है. सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए और भी अपग्रेड किए जा रहे हैं."ईपीएफओ की डिजिटल पहलों से पेंशनभोगियों को भी फायदा हुआ है. दिसंबर 2024 से, लगभग 78 लाख पेंशनभोगी बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी बैंक शाखा से अपने फंड तक पहुंच बनाने में सक्षम हो गए हैं. पहले, केवल विशिष्ट बैंक शाखाओं से ही निकासी की अनुमति थी.