पंजाब नैशनल बैंक (PNB) से करीब 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत (India) नहीं लौट सकता. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भगोड़ा घोषित किए जाने की ऐप्लिकेशन के जवाब में नीरव ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) कोर्ट को कहा कि वह सुरक्षा कारणों से भारत नहीं लौट सकते. नीरव मोदी ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. पीएनबी स्कैम सिविल ट्रांजैक्शन (Civil Transaction) था और इसे उस मामले से अलग तूल दिया जा रहा है.
Nirav Modi in reply to special PMLA court on ED's application to declare him fugitive offender under new Fugitive Economic Offenders Act: I've done nothing wrong.PNB scam was a civil transaction,blown out of proportion&can't come back to country due to security reasons.(file pic) pic.twitter.com/LScxyh6YSO
— ANI (@ANI) January 5, 2019
इससे पहले दिसंबर महीने में सरकार ने कहा था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि बैंक धोखाधड़ी कर फरार चल रहा नीरव मोदी ब्रिटेन में रह रहा है. विदेश राज्यमंत्री वी. के. सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैनचेस्टर के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ने भारतीय एजेंसियों को बताया कि उनकी जांच में ब्रिटेन में नीरव मोदी के ठिकाने का पता चला है. यह भी पढ़ें- सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, साल 2050 तक महाराष्ट्र से एक से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं
उन्होंने कहा था कि अगस्त, 2018 में सरकार ने ब्रिटेन के अधिकारियों को नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के लिए दो अनुरोध भेजे. एक अनुरोध सीबीआई की ओर से और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय की ओर से था. उन्होंने कहा कि ये अनुरोध फिलहाल ब्रिटेन के संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं.
उधर, ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने करीब 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले की जांच के सिलसिले में मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह की कंपनी एब्बेक्रेस्ट लि. की थाईलैंड में एक फैक्ट्री को जब्त करने का अनुरोध भेजा है, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपये है. वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने थाईलैंड के अधिकारियों के साथ संपत्ति को जब्त करने का आवेदन धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत भेजा है.