Ajmer Blackmail Case: अजमेर अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को मिली हाईकोर्ट से राहत, जेल से आए बाहर
अजमेर के बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चारों को जमानत दे दी है. इनको पॉक्सो कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
अजमेर, 12 अगस्त : अजमेर के बहुचर्चित अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चारों को जमानत दे दी है. इनको पॉक्सो कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा पर स्थगन आदेश जारी करने के बाद मंगलवार को आरोपी नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन अजमेर केंद्रीय कारागृह से बाहर निकले.
आरोपियों ने पॉक्सो कोर्ट फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी. लगभग एक साल बाद 8 अगस्त को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई और आरोपियों को जमानत प्रदान की. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने 2-2 जमानतदारों के आधार पर यह राहत दी. यह भी पढ़ें :Maharashtra: पूर्व विधायक बच्चू कडू को सरकारी अधिकारी पर हमला करने के मामले में 3 महीने की कैद
एडवोकेट आरोपी पक्ष के वकील आशीष राजोरिया ने बताया कि आठ अगस्त को जो ऑर्डर किए गए थे, वे पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया कि इनके दो-दो जमानती लाए जाएं. जमानती के असली दस्तावेज जमीन या मकान के होने चाहिए. आरोपियों के परिजनों ने उनकी जमानत तस्दी कराई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया और हाईकोर्ट ने उनके रिहाई के आदेश दे दिए.
जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आए मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय पर आज भी भरोसा है और कल भी भरोसा रहेगा, जो करेगा मालिक अच्छा करेगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2025 09:05 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

