Coldrif Row: MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, कोल्डरिफ सिरप बैच SR-13 पर स्टॉप-यूज को लेकर भेजा नोटिस
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्डरिफ कफ सिरप (फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप) के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैच नंबर SR-13 के लिए स्टॉप-यूज और रिकॉल नोटिस जारी किया है
Coldrif Row: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्डरिफ कफ सिरप (फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप) के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बाद महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैच नंबर SR-13 के लिए स्टॉप-यूज और रिकॉल नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई दोनों राज्यों में बच्चों की मौतों से जुड़े कथित दूषित सिरप की खपत की रिपोर्ट्स के बाद की गई है.
FDA अधिकारियों का बयान
एफडीए अधिकारियों के अनुसार, लैबोरेटरी जांच में बैच SR-13 में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक विषाक्त रसायन जो गंभीर जहर फैलाने और मौत का कारण बन सकता है की मौजूदगी पाई गई है. जांच में DEG की मात्रा 48.6% तक पाई गई, जो विशेष रूप से बच्चों के लिए घातक हो सकती है. इस सिरप का निर्माण तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचाथिरम स्थित स्रेसन फार्मा द्वारा मई 2025 में किया गया था, और इसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 है. यह भी पढ़े: Coldrif Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामले डॉक्टर प्रवीन सोनी निलंबित, पुलिस ने हिरासत में लिया
FDA का निर्देश
महाराष्ट्र एफडीए ने सभी लाइसेंस धारकों, फार्मेसियों, अस्पतालों और वितरकों को कोल्डरिफ सिरप बैच SR-13 की बिक्री, वितरण और उपयोग तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। यदि किसी के पास यह उत्पाद है, तो उसे बिना देरी के स्थानीय ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को सूचित करना होगा.
जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
एफडीए ने जनता से अपील की है कि वे कोल्डरिफ सिरप बैच SR-13 के स्टॉक की जानकारी सीधे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को टोल-फ्री नंबर 1800-222-365, ईमेल jchq.fda-mah@nic.in, या फोन 9892832289 पर रिपोर्ट करें.
तमिलनाडु DCA के साथ समन्वय
महाराष्ट्र एफडीए तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) के साथ मिलकर प्रभावित बैच के वितरण का पता लगा रही है. सभी ड्रग्स इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को सतर्क करने और इस सिरप के स्टॉक को तुरंत फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है.
FDA कमिश्नर की अपील
मामले में महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर डी. आर. गहाने ने कहा, "हम सभी आवश्यक निवारक कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि जनता को किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचाया जा सके. कृपया सतर्क रहें और इस बैच का उपयोग न करें. केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने भी स्रेसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तमिलनाडु एफडीए को पत्र लिखने का फैसला किया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 06, 2025 09:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

