How to Add Name in Voter List: वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? घर बैठे जुड़वा सकते हैं दोबारा, जानिए आसान तरीका
Make Voter ID At Home

What to Do If Your Name is Deleted From Your Voter ID: भारत में मतदान का अधिकार हर नागरिक के लिए एक लोकतांत्रिक ताकत है. लेकिन कई बार कुछ तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप वोट नहीं डाल सकते. इसके लिए आपको दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. ऐसे में अगर आपका नाम भी बिना किसी सूचना के मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।.अब आप घर बैठे ही अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से. चुनाव आयोग ने अब इस प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा सरल और सुविधाजनक बना दिया है.

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ऑनलाइन तरीका (घर बैठे करें आवेदन)

1. सबसे पहले [राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)] https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.

2. वहां “Register Complaint” या “Share Suggestion” वाले सेक्शन में क्लिक करें.

3. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.

4. अपनी शिकायत दर्ज करें कि आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है.

5. सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

ऑफलाइन तरीका

1. 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.

2. अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें.

3. फॉर्म 6 भरें, जिसमें नाम जुड़वाने की रिक्वेस्ट की जाती है.

4. एक पासपोर्ट साइज फोटो और वैध पहचान/पता प्रमाण पत्र साथ लगाएं.

5. BLO को ये डॉक्यूमेंट जमा करें.

शहर में पता बदल गया है?

अगर आप एक ही शहर के अंदर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो आपको  फॉर्म 7 भरना होगा, ताकि पुराने पते से नाम हटाया जा सके. इसमें नया पता, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जोड़कर अपने क्षेत्र के BLO को जमा करें.

जरूरी सलाह

चुनाव के समय से पहले अपने वोटर डिटेल्स को एक बार जरूर चेक करें. अगर कोई गलती दिखे या नाम न मिले, तो तुरंत एक्शन लें.

आपका एक वोट लोकतंत्र की दिशा तय करता है. इसलिए वोटर लिस्ट में नाम होना बेहद जरूरी है.