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Maharashtra Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाने के आदेश, PETA का विरोध

बई से कबूतरखानों को हटाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं.सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं

Maharashtra Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाने के आदेश, PETA का विरोध
(Photo Credits-X)

Maharashtra Stray Dogs: मुंबई से कबूतरखानों को हटाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं. अब स्कूल, अस्पताल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन और खेल परिसरों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाना अनिवार्य होगा. सरकार के इस फैसले का PETA ने विरोध जताते हुए क्रूरता बताया है.

कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजना होगा

सरकार की तरफ से सोमवार को जारी सरकारी संकल्प (GR) में स्पष्ट कहा गया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उनकी नसबंदी और रेबीज़ का टीकाकरण किया जाएगा. इसके बाद उन्हें उसी जगह पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. सभी कुत्तों को अनिवार्य रूप से आश्रय गृहों (शेल्टर) में स्थानांतरित करना होगा.  यह भी पढ़े: Dadar Kabutarkhana Video: कोर्ट के आदेश पर BMC ने सील किया था दादर कबूतरखाना, जैन समुदाय की भीड़ ने तोड़ा कवर, जबरन खोला कबूतरों को दाना डालने का स्थान; देखें वीडियों

बाहर खिलाने पर कार्रवाई

सरकार ने सभी नगर निकायों को कम्युनिटी डॉग्स के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित Designated Feeding Zones बनाने के आदेश दिए हैं। इन क्षेत्रों के बाहर किसी व्यक्ति को कुत्तों को खाना खिलाने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हर निकाय को चलानी होगी हेल्पलाइन

लोगों की शिकायतों के लिए हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना अनिवार्य किया गया है. इन शिकायतों की निगरानी के लिए नवी मुंबई में एक राज्य-स्तरीय समन्वयक नियुक्त किया गया है.

अस्पतालों में रखना होगा पर्याप्त स्टॉक

आदेश में सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि उनके पास एंटी-रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त भंडार हमेशा मौजूद रहे. नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तय की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत कार्रवाई

यह पूरा सरकारी आदेश सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के उस स्वतः संज्ञान निर्णय के बाद जारी हुआ है, जिसमें कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और ABC Rules 2023 के तहत नसबंदी व टीकाकरण कराने के निर्देश दिए थे.

विशेषज्ञों की राय

पशु कल्याण विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी हकीकत में इन आदेशों को लागू करना बेहद कठिन होगा। केवल मुंबई में ही 90,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, जबकि पूरे शहर में मात्र 8 शेल्टर उपलब्ध हैं। ऐसे में नए शेल्टर बनाना और इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को स्थानांतरित करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 26, 2025 03:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).