Coldrif Row: MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा ‘कोल्डरिफ’ पर सख्ती, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी बैन
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Coldrif Row:  मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा ‘कोल्डरिफ’ पर कार्रवाई तेज हो गई है. महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब सरकार ने भी इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है. पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने भी कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. यह भी पढ़े: Coldrif Row: MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, कोल्डरिफ सिरप बैच SR-13 पर स्टॉप-यूज को लेकर भेजा नोटिस

पंजाब में कोल्डरिफ बैन

पंजाब FDA ने यह कदम तब उठाया है जब मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी ने 4 अक्टूबर 2025 को कोल्डरिफ सिरप को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली दवा घोषित किया. पंजाब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों को इस सिरप को न खरीदने, न बेचने और न उपयोग करने के लिए कहा गया है.

सरकार का आदेश

यदि राज्य में इस दवा का कोई भी स्टॉक पाया जाता है, तो उसे तुरंत drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) ने यह आदेश जारी किया है और इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है.

वहीं, इससे पहले 6 अक्टूबर को महाराष्ट्र FDA ने भी पूरे राज्य में कोल्डरिफ कफ सिरप (फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट सिरप) की बिक्री पर बैन लगा दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों से जुड़े कथित दूषित सिरप के उपयोग की रिपोर्ट के बाद उठाया था.