Abdullah Azam Passport Case: आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ीं मुश्किलें, दो पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सज़ा
Abdullah Azam

 Abdullah Azam Sentenced:  समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. दो पासपोर्ट रखने के मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश हुए अब्दुल्ला को कोर्ट ने दोषी ठहराया. इस फैसले के बाद दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट से जुड़े मामलों में उनकी कानूनी दिक्कतें और गहरा गई हैं.

2019 के पासपोर्ट मामले में सुनाई गई सज़ा

यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए. जांच के बाद अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आज अपना फैसला सुनाया. यह भी पढ़े: PAN Card Case: क्या आज़म खान फिर जाएंगे जेल? पैन कार्ड मामले में रामपुर की अदालत ने बेटे अब्दुल्ला सहित दोनों को सुनाई 7 साल की सज़ा

धोखाधड़ी और जालसाज़ी के आरोप

अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज था.
अदालत ने पाया कि उन्होंने जन्मतिथि में हेराफेरी कर जाली दस्तावेज़ तैयार किए और उनका उपयोग किया. इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया.

दो पैन कार्ड केस में पहले से जेल में बंद

अब्दुल्ला आज़म को यह सज़ा ऐसे समय में मिली है, जब वह अपने पिता आज़म खान के साथ दो पैन कार्ड मामले में पहले से ही रामपुर जिला जेल में बंद हैं. नई सज़ा के बाद पिता-पुत्र दोनों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.