Ban on Fire Crackers on Diwali: ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CM रेखा गुप्ता ने स्वागत योग्य बताया
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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद, इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है. दिल्ली सरकार की ओर से इस निर्णय को जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया गया है. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आभार."

उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है. रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो. इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' का संकल्प साकार करें." यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में तीन कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले पदार्थ मिलने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता

वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जय श्री राम! सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया. बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दीपावली मनाएंगे." उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, उसके लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार." सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, वह भी 18 से 21 अक्टूबर तक. साथ ही, पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक तय किया गया है.