आज, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा. हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली जंगल में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की. जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि पेड़ों के नीचे के क्षेत्र का विस्तार कैसे किया जाए. पीठ ने कहा, "शायद हम इसे चौड़ा करेंगे. मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आदि की तरह शहर में भी हरियाली होनी चाहिए. यह भी पढ़ें: वक्फ कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे." इस बीच, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए. देश की शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि वह इस बात की जांच करे कि क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है. अदालत ने कहा, "राज्य को तुरंत देखना होगा कि जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जाए और राज्य के वन्यजीव वार्डन को इसकी निगरानी करने देना चाहिए."
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
We will go out of the way to protect environment: Supreme Court halts tree felling in Kancha Gachibowli
"Not a single tree should be felled there," the Court made it clear.
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— Bar and Bench (@barandbench) April 16, 2025
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