HSRP Number Plate Deadline: महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत! एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की मुद्दत बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते है अपडेट
महाराष्ट्र के वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है और राहत भी है. अब एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगाने की डेट आगे बढ़ा दी है.
HSRP Number Plate Deadline: महाराष्ट्र के वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है और राहत भी है. अब एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगाने की डेट आगे बढ़ा दी है. एचएसआरपी लगाने की शुरुआती समयसीमा 31 मार्च 2025 तय की गई थी.बाद में इसे 15 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया. लेकिन लंबित आवेदन, फिटमेंट केंद्रों की कमी और नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने अब अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है. अब वाहन मालिकों के पास 30 नवंबर 2025 तक का समय है.
तारीख के आगे बढ़ने की वजह से अब वाहन चालकों के पास तीन महीने का समय. ये भी पढ़े:HSRP Number Plate Deadline Extended: महाराष्ट्र में एचएसआरपी नंबर प्लेट की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ी; जानें अंतिम डेट, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और शुल्क
पहले की डेडलाइन और नया बदलाव
एचएसआरपी लगाने की शुरुआती समयसीमा 31 मार्च 2025 तय की गई थी. बाद में इसे 15 अगस्त 2025 तक बढ़ाया गया. लेकिन लंबित आवेदन, फिटमेंट केंद्रों की कमी और नागरिकों की मांग को देखते हुए सरकार ने अब अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है.
1 दिसंबर से होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर 2025 से एचएसआरपी न होने पर वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विशेष प्रवर्तन दल बनाए जाएंगे, जो जांच के दौरान बिना एचएसआरपी वाले वाहनों को जब्त करेंगे. हालांकि जिन वाहन मालिकों ने 30 नवंबर से पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, उन्हें फिटमेंट की तारीख तक छूट दी जाएगी.
सेवाओं पर लगेगा प्रतिबंध
एचएसआरपी न होने पर वाहन मालिकों को कई सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा.पहले से ही मालिकाना हक बदलना और गिरवी संबंधी बदलाव जैसी सेवाएं बंद की जा चुकी हैं.
अब दिसंबर से वाहन पुन: पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण और वाहन संशोधन की अनुमति जैसी सेवाएं भी एचएसआरपी के बिना नहीं मिलेंगी.जांच में पकड़े गए वाहन तब तक छोड़े नहीं जाएंगे जब तक उन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती.
जागरूकता अभियान जारी
परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.ऑटो, टैक्सी, बस संघटनाओं और वाहन विक्रेताओं को बैठकों के जरिए जानकारी दी जा रही है ताकि हर वाहन मालिक को अंतिम तिथि की जानकारी हो और समय रहते एचएसआरपी लगवा सके.यह फैसला वाहन मालिकों के लिए फिलहाल राहत भरा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद एचएसआरपी के बिना कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा.
समस्या या शिकायत कहां करें?
एचएसआरपी से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए वाहन मालिक विभाग के आधिकारिक ईमेल dytccomp.tpt-mh@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 17, 2025 02:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

