PAN Aadhaar Linking Last Date: भारत सरकार ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना PAN और Aadhaar आपस में लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी. तय समय बीतने के बाद आपका PAN अपने आप निष्क्रिय मान लिया जाएगा, जिससे आपकी ज्यादातर वित्तीय गतिविधियां रुक सकती हैं.
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar Linking?
सरकार के अनुसार PAN टैक्स से जुड़ी आपकी आधिकारिक पहचान है, जबकि Aadhaar देश में पहचान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है. दोनों को जोड़ने का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़ा रोकना है. कई लोग अलग-अलग नाम से अलग PAN बनवा लेते हैं, जिससे टैक्स चोरी होती है. Aadhaar लिंक होने पर ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा.
किसे करना होगा लिंकिंग?
यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिनका PAN 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ था. जिन लोगों ने PAN के लिए अप्लाई करते समय Aadhaar Enrollment ID दी थी, उन्हें भी अब PAN को अपने असली Aadhaar नंबर से लिंक करना अनिवार्य है.
लिंक न करने पर क्या नुकसान होंगे?
अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से नहीं जोड़ा, तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय स्थिति में चला जाएगा. इसका असर आपके कई जरूरी कामों पर पड़ेगा.
- आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे.
- इनकम टैक्स रिफंड रुक जाएगा.
- बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेशों में दिक्कत आएगी.
- कई जगह PAN देना अनिवार्य होता है, वहां कोई भी लेन-देन संभव नहीं होगा.
- सरल भाषा में कहें तो PAN बंद होते ही आपकी आधी वित्तीय जिंदगी रुक जाएगी.
कैसे करें PAN-Aadhaar लिंकिंग?
- लिंक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है.
- सबसे पहले Income Tax विभाग की वेबसाइट खोलें.
- ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें.
- आपके Aadhaar से जुड़ा OTP आएगा, उसे डालकर प्रक्रिया पूरी करें.
- लिंकिंग सफल होते ही स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा.
सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. जो भी टैक्सपेयर्स इस श्रेणी में आते हैं, वे जल्द से जल्द PAN-Aadhaar Linking पूरी करें ताकि आगे किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.












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