चेतावनी! किसी काम का नहीं रहेगा PAN कार्ड, अगर नहीं मानी इनकम टैक्स विभाग की ये बात
इनकम टैक्स विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों को चेतावनी दी है. आयकर विभाग समयसीमा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं नजर आ रहा है.
पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की कई तारीखें आगे बढ़ी हैं. लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) समयसीमा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं नजर आ रहा है. 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है. Aadhar Card Update: UIDAI की नई गाइडलाइंस जारी, 10 साल बाद आधार कार्ड अपडेट कराना जरुरी
CBDT ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. बिना फाइन दिए कोई भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा.
इनकम टैक्स विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों को चेतावनी दी है. इनकम टैक्स ने ट्वीट कर लिखा 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.'
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2022
पैन को आधार से ऐसे लिंक करें (Link PAN with Aadhaar)
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
- इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें, स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
- 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 19, 2022 03:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

