PAN-Aadhaar Linking: पैन निष्किय होने पर होंगे 10 बड़े नुकसान, एक झटके में लग जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
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Aadhaar PAN card Linking: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से 30 जून, 2023 तक तीन महीने बढ़ा दी गई है. यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन आधार लिंक करने की समयसीमा 30 जून 2023 निर्धारित की है. इस तिथि के बाद भी पैन आधार लिंक नहीं होने पर पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. UPI पेमेंट पर अब देना पड़ेगा चार्ज? सरकार लगा सकती है 0.3 प्रतिशत शुल्क; पढ़ें पूरी खबर. 

नए निर्देश के अनुसार संशोधित समयसीमा के दौरान भी कोई पैन यूजर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

इन लोगों के लिए पैन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं

जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय राज्यों के निवासियों, एनआरआई, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें पैन आधार लिंक करने की समयसीमा से मुक्त रखा गया है. हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले लोग चाहें तो स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं.

पैन के निष्क्रिय होने पर क्या होगा

  1. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे.
  2. करदाताओं का टैक्स रिफंड अटक जाएगा.
  3. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.
  4. आईटीआर डिटेल्स वेरीफाई और प्रॉसेस नहीं होंगी.
  5. बैंक से एक बार में 5000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे.
  6. नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया जा सकेगा.
  7. बैंक अकाउंट नहीं खोले जा सकेंगे.
  8. जमीन खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे.
  9. कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
  10. संपत्ति ट्रांसफर या अलॉट करने में परेशानी होगी.

डेडलाइन के बाद देना होगा जुर्माना

अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट किया जा सकता है. साथ ही इसके बाद आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

हो सकता है 10 हजार रुपये का नुकसान

यदि व्यक्ति अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.