भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए देश में इस्तेमाल होने वाले सभी मैसेंजिंग ऐप्स—WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Josh आदि—के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और सभी सेवा प्रदाताओं को 120 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी.सरकार के अनुसार, कई मैसेंजिंग ऐप ऐसे उपकरणों पर भी चल रहे थे जिनमें वह सिम कार्ड (SIM) कार्ड मौजूद नहीं था, जिसके नाम पर ऐप रजिस्टर है. इस सुविधा का दुरुपयोग विदेश से साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) करने वाले गिरोह कर रहे थे.
DoT ने कहा कि इस लूपहोल का फायदा उठाकर कई आपराधिक गतिविधियाँ की गईं, जिससे टेलीकॉम साइबर सुरक्षा (Telecom Cyber Security) के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था. सरकार का तर्क है कि अगर ऐप उसी सक्रिय सिम (Active SIM) पर चलेगा, जिसके साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो साइबर अपराधों और पहचान की चोरी (Identity Misuse) में काफी कमी आएगी. ये भी पढ़े:WhatsApp Bans 80 Lakh Indian Accounts: व्हाट्सएप ने 80 लाख से ज्यादा भारतीय खातों पर लगाया प्रतिबंध, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक्शन
अब क्या होगा बड़ा बदलाव?
हर मैसेंजिंग ऐप को सक्रिय सिम से लगातार जुड़ा होना होगा,सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी ऐप तभी चलेगा,जब फोन में वही Active SIM मौजूद हो,जिसके साथ ऐप का रजिस्ट्रेशन किया गया था. 90 दिनों के भीतर सभी ऐप कंपनियों को यह सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करना होगा.इसका मतलब है कि बिना सिम वाले टैब, लैपटॉप या किसी दूसरे फोन पर ऐप चलाना अब संभव नहीं होगा.
वेब-आधारित ऐप्स पर भी आएंगे बड़े बदलाव
सरकार ने वेब वर्ज़न (Web Version) के लिए भी कड़े नियम लागू किए हैं.अब वेब व्हाट्सऐप, वेब टेलीग्राम आदि हर 6 घंटे में स्वतः लॉग-आउट हो जाएंगे. उपयोगकर्ता को फिर से QR Code स्कैन करके लॉग इन करना होगा,इससे अकाउंट के अनधिकृत इस्तेमाल की संभावना काफी कम हो जाएगी.
कंपनियों के लिए अनुपालन के नियम
DoT ने सभी TIUEs (Telecommunication Identifier User Entities) को निर्देश दिया है कि 90 दिनों के भीतर नया सिस्टम लागू करें,120 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) जमा करें.इन नियमों का पालन न करने पर Telecommunications Act, 2023, Telecom Cyber Security Rules और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने क्यों लिया फैसला
सरकार के इस नए आदेश से देश में मैसेंजिंग ऐप्स का उपयोग पहले की तुलना में अलग हो जाएगा.यह कदम साइबर सुरक्षा बढ़ाने और मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.नए सिस्टम के लागू होने के बाद उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप्स का इस्तेमाल सुरक्षित तो होगा, लेकिन पहले की तुलना में कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी.













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