Aadhaar Pan Link Update: आधार पैन कार्ड जल्दी कर लीजिए लिंक, नए साल से पहले निपटा ले काम, अपडेट करने के लिए इन स्टेप्स को करे फॉलो
Link your Aadhaar card and PAN card before December 31st (Credit-Wikimedia Commons)

Aadhaar-Pan Link Update:  अगर आपने अब तक आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) को लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाना जरूरी है. सरकार की ओर से यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है और इसकी अंतिम तारीख (Deadline) बेहद नजदीक है. तय समय में आधार–पैन लिंक न होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई अहम काम प्रभावित होंगे.आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) दोनों ही पहचान और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबसे अहम दस्तावेज हैं.

आयकर रिटर्न दाखिल करने (ITR Filing), बैंक में खाता खोलने (Bank Account), निवेश करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में इनकी जरूरत पड़ती है. यदि ये दोनों आपस में लिंक नहीं होंगे, तो टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं और आपको कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.ये भी पढ़े:PAN-Aadhaar Linking: ध्यान दें! 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

लिंक नहीं हुआ तो पैन हो जाएगा इनएक्टिव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देशों के अनुसार, जिन करदाताओं ने आधार एनरोलमेंट नंबर (Aadhaar Enrollment Number) के आधार पर पैन कार्ड बनवाया है, उनके लिए आधार–पैन लिंक करना अनिवार्य है. अगर तय समयसीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो पैन कार्ड इनएक्टिव (Inactive) कर दिया जाएगा. इसके बाद न तो इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) मिलेगा और न ही बड़े वित्तीय लेनदेन किए जा सकेंगे.

ऑनलाइन ऐसे करें आधार–पैन लिंक

आधार–पैन लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.

वेबसाइट पर लॉग-इन करने के बाद क्विक लिंक्स (Quick Links) सेक्शन में Link Aadhaar विकल्प चुनें.

इसके बाद स्क्रीन पर खुलने वाले पेज में अपना पैन नंबर (PAN Number), आधार नंबर (Aadhaar Number) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Mobile Number) दर्ज करें.

जानकारी भरने के बाद I validate my Aadhaar Details पर क्लिक करें.

आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा.

प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. ध्यान रखें कि इसके लिए 1000 रूपए की फीस (Linking Fee) का भुगतान करना अनिवार्य है.

आज ही निपटाएं यह काम

आधार–पैन लिंक करने की समयसीमा अब खत्म होने वाली है. अगर आप भविष्य में टैक्स, बैंकिंग या सरकारी कामों में किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो बिना देर किए तुरंत यह प्रक्रिया पूरी कर लें. थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी वित्तीय दिक्कत में डाल सकती है.