How Much Tax Cricketers Pay On Luxury Gifts? भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन या टूर्नामेंट जीतने के लिए अक्सर लग्ज़री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कार, बाइक या अन्य उच्च मूल्य वाले आइटम हैं. हाल ही में इसका उदाहरण भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्हें 2025 एशिया कप में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट घोषित किया गया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें एक लग्ज़री Haval H9 कार उपहार में दी गई. हालांकि ऐसे गिफ्ट्स प्रशंसा और सम्मान का प्रतीक होते हैं, लेकिन भारतीय इनकम टैक्स कानूनों के तहत ये पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होते है. एशिया कप ही नहीं, लग्जरी कार भी जीते अभिषेक शर्मा! प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने पर मिली हावल एच9 एसयूवी, जानें कितनी है कीमत
इनकम टैक्स नियमों के तहत टैक्सेबिलिटी
इनकम टैक्स नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गैर-संबंधियों से प्राप्त गिफ्ट्स उनके मार्केट वैल्यू पर टैक्सेबल होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी, ब्रांड, उद्योगपति, फैन या किसी अन्य गैर-संबंधी से गिफ्ट प्राप्त करता है, तो उस गिफ्ट का वर्तमान मार्केट वैल्यू उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है. यह नियम कार, बाइक और अन्य लग्ज़री आइटम्स पर भी लागू होता है. हालांकि माता-पिता, भाई-बहन या पति/पत्नी जैसे करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट्स टैक्स से मुक्त होते हैं.
क्या हैं टैक्स दरें
कई क्रिकेटर उच्चतम टैक्स ब्रैकेट (30%) में आते हैं, इसलिए गिफ्ट का मूल्य उनकी इनकम में जोड़कर उसी अनुपात में टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है, जिससे प्रभावी टैक्स दर लगभग 31.2% हो जाती है. उदाहरण के लिए, यदि किसी क्रिकेटर को 20 लाख रुपये मूल्य की कार गिफ्ट में मिलती है, तो उस पर टैक्स देयता लगभग 6.24 लाख रुपये होगी. इसका मतलब यह है कि भले ही गिफ्ट किसी और द्वारा दिया गया हो, टैक्स का जिम्मा गिफ्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी पर ही होता है.













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