Ganesh Chaturthi 2025: बॉम्बे HC के आदेश पर मुंबई पुलिस सख्त, गणेशोत्सव के दौरान DJ बजाने पर लगा बैन, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
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Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई सहित महाराष्ट्र में में 27 अगस्त से गणपति बप्पा की धूम मचने वाली हैं. जिस पर्व को लेकर मुंबई में रविवार, 10 अगस्त को गणेशोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो गया. लालबाग, परेल और दादर जैसे प्रमुख मंडलों से गणपति की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पारंपरिक ढोल-ताशों की थाप सुनाई दी.  जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए सख्त हिदायत जारी की है. मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में गणेशोत्सव के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया है. पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया डीजे पर प्रतिबंध

दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान डीजे का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है. अदालत के आदेशानुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि स्तर 50 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए. इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस स्पीकर, मिक्सर और डीजे उपकरण जब्त कर सकती है. अदालत ने आयोजकों से आग्रह किया है कि वे तेज आवाज वाले उपकरणों के बजाय पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करें. Ganesh Chaturthi 2025: गिरगांव चौपाटी पर बप्पा के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर, मुंबई के सबसे प्रसिद्ध ‘लालबागचा राजा’ का होता है इसी तट पर विसर्जन; VIDEO

 कुछ मंडलों ने इसे भेदभाव बताया

कुछ आयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि यह प्रतिबंध हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहा है. चिंचपोकली चिंतामणि सार्वजनिक मंडल के सचिव गजेंद्र बाणे ने मीडिया से बातचीत में  में बताया कि पूरे साल अन्य आयोजनों में भी डीजे होते हैं, लेकिन सबसे कड़े नियम गणेशोत्सव के दौरान ही लगाए जाते हैं,

स्वास्थ्य कारणों से भी डीजे पर रोक जरूरी

प्रशासन का कहना है कि तेज डीजे संगीत से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, कुछ मामलों में मौतें भी हुई हैं.  वरिष्ठ नेताओं और समाज के बुजुर्गों की बार-बार चेतावनी के बावजूद, कुछ मंडल अत्यधिक तेज संगीत बजाना जारी रखे हुए हैं.

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

पुलिस की तरफ से कहा गया कि  यदि डीजे बैन का उल्लंघन किया जाता है, तो आयोजकों पर जुर्माना लगाया जाएगा, उपकरण जब्त किए जाएंगे, मंडल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, और पंडालों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. पुलिस इस बार जुलूसों की कड़ी निगरानी करेगी ताकि नियमों का पूरी तरह पालन हो सके.