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IRCTC: कंफर्म टिकट पर भी बदलवाया जा सकता हैं पैसेंजर का नाम, जानिए पूरा नियम

अक्सर ऐसा होता है जब किसी वजह से आपको ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाना पड़ता है. कभी-कभी सफर के कुछ दिन पहले ही जरुरी काम आने के कारण भी यात्रा टालनी पड़ती है. हालांकि ऐसे वक्त के लिए भी भारतीय रेलवे यात्रियों को कई सुविधाएं देती है. ऐसा ही एक नियम है- कंफर्म आरक्षण वाले यात्री के नाम में परिवर्तन करना.

IRCTC: कंफर्म टिकट पर भी बदलवाया जा सकता हैं पैसेंजर का नाम, जानिए पूरा नियम
भारतीय रेलवे (Photo Credit-PTI)

Indian Railways IRCTC Rules: अक्सर ऐसा होता है जब किसी वजह से आपको ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाना पड़ता है. कभी-कभी सफर के कुछ दिन पहले ही जरुरी काम आने के कारण भी यात्रा टालनी पड़ती है. हालांकि ऐसे वक्त के लिए भी भारतीय रेलवे यात्रियों को कई सुविधाएं देती है. ऐसा ही एक नियम है- कंफर्म आरक्षण वाले यात्री के नाम में परिवर्तन करना. ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर यह सहूलियत मिलती है. दिल्ली से भाग कर आए दो बच्चियां मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिलीं

रेलवे के नियमों के मुताबिक रिजर्वेशन टिकट पर यात्री का नाम बदलवाया जा सकता है. हालाँकि यह सुविधा कुछ खास परिस्थितियों के लिए ही मान्य है. ऐसे में यात्री को अपना टिकट भी कैंसल नहीं करवाना पड़ता है. अपवादस्वरूप मामले को छोड़कर, बर्थ या सीट का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है, जिसके नाम से वह आरक्षित है और यह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती.

रेलवे किसी यात्री (जिसके नाम से बर्थ या सीट आरक्षित है) के नाम में निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों (Reservation Supervisor) को अधिकार दिया है-

(क) यदि यात्री सरकारी सेवा में हो और उपयुक्त प्राधिकार के साथ किसी सरकारी ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो तथा इसके लिए वह गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले लिखित रूप से अनुरोध करता है.

(ख) यदि यात्री गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि उसके नाम से आरक्षित शायिका या सीट उसके परिवार के किसी सदस्य अर्थात् माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम कर दिया जाए.

(ग) यदि यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र हो और उस संस्थान का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी छात्र के नाम से आरक्षित शायिका या सीट उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र के नाम से आरक्षित कर दी जाए.

(घ) यदि यात्री किसी बारात पार्टी का सदस्य हो और उस पार्टी का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि बारात पार्टी के किसी सदस्य के नाम का आरक्षण उसी बारात पार्टी के किसी अन्य सदस्य के नाम कर दिया जाए

(ड़.) यदि यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर का सदस्य हो और उस समूह का प्रमुख गाड़ी के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी कैडेट के नाम का आरक्षण किसी अन्य कैडेट के नाम कर दिया जाए.

उल्लेखनीय है कि यात्री केवल एक बार ही अपनी बर्थ या सीट किसी के नाम ट्रांसफर करवा सकता है. जबकि यात्रियों की कुल संख्या के 10 फीसदी से अधिक यात्रियों के लिए परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2020 02:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).