
नागपुर, 10 जून: बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि पशुओं के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता के मामले में अधिक संवेदनशीलता के साथ फैसला किया जाना चाहिए, क्योंकि जानवर न बोल सकते हैं, न अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति जी. ए. सनप ने छह जून को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा जब्त किये गये 49 मवेशियों की अभिरक्षा संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. विवरण के अनुसार, जानवरों को पुलिस द्वारा उस वक्त जब्त कर लिया गया था, जब उन्हें अमानवीय तरीके से ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था. HC on False Case Of Sexual Assault: कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है- इलाहाबाद हाई कोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए मवेशियों की अभिरक्षा की मांग की है कि उनके पास जब्त जानवरों की खरीद-बिक्री के लाइसेंस हैं. नागपुर की ेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर" title="BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर" /> BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर