17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक महिला के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार होने की झूठी कहानी पेश करना असामान्य होगा, कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के आरोप में नहीं फंसा सकती है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि हमारे देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहती रहेगी. इसलिए, जब तक वह एक यौन अपराध का शिकार नहीं होती, तब तक वह असली अपराधी के अलावा किसी और को दोष नहीं देगी.

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