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Sambhal Mosque Dispute: शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगी. तब तक अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था.

Sambhal Mosque Dispute: शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Sambhal Mosque Dispute: यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद (Sambhal Mosque Dispute) को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब सोमवार को सुनवाई करेगी. तब तक अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था. मुस्लिम पक्ष ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी कर दी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी तरह के सर्वे पर रोक नहीं लगाता, जबकि यह व्याख्या गलत है. यह भी पढ़ें : Dog Attack: पालतू कुत्ते ने किया युवती पर हमला, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का वीडियो आया सामने; VIDEO

दूसरी तरफ, हिंदू पक्ष ने इस मसले को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जोड़ने का विरोध किया. हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही मस्जिद पहले से ही एक संरक्षित स्मारक है, ऐसे में यहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता. उन्होंने यह भी दावा किया कि विवादित स्थल पर मंदिर से जुड़े प्राचीन साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है, इसलिए वहां सर्वे कराया जाना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस के बीच हिंदू पक्ष से पूछा कि क्यों न इस मामले को उन मामलों के साथ जोड़ा जाए, जिनमें पहले से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े सवाल उठाए जा चुके हैं. कोर्ट ने संकेत दिया कि मुस्लिम पक्ष इस आदेश से प्रभावित है और हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में इस एक्ट का जिक्र किया है. फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई सोमवार, 25 अगस्त को तय की है. तब तक मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश लागू रहेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 22, 2025 12:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).