ओडिशा में टूटा सबसे महंगे चालान का रिकॉर्ड, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ट्रक मालिक पर ठोका 6 लाख 53 हजार का जुर्माना
नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालो की अब खैर नहीं है. कई राज्यों से भारी-भरकम रकम वाले चालान की खबरें सामने आ रही हैं.
भुवनेश्वर: नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के लागू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालो की अब खैर नहीं है. कई राज्यों से भारी-भरकम रकम वाले चालान की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) से अब तक के सबसे ज्यादा राशि के चालान का एक मामला सामने आया है. जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ट्रक मालिक पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का जुर्माना ठोका गया है.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक ओडिशा के संबलपुर में नागालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 10 अगस्त 2014 से सितंबर 2019 तक बिना जरुरी टैक्स दिए और बिना परमिट सहित अन्य अपराधों के लिए 10 अगस्त को चालान जारी किया गया था.
खबरों की मानें तो यह ट्रक पिछले कई सालों से बिना कोई टैक्स भरे और परमिट लिए सडकों पर दौड़ रहा था. इसके साथ ही परिवहन विभाग ने ट्रक मालिक को जनरल ऑफेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों का दोषी पाया.
इससे पहले 2 लाख 500 रुपये का सबसे बड़ा चालान दिल्ली में काटा गया था. जहां राम किशन नाम के ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोडिंग के मामले में पकड़े जाने के बाद जुर्माने के तौर पर 2 लाख 5 सौ रुपये भरे. इससे कुछ ही दिन पहले राजस्थान निवासी भगवान राम को ट्रक में ओवरलोडिंग के चलते 1,41,700 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था.
Odisha: A truck owner from Nagaland was fined and issued challan of Rs 6,53,100 in Sambalpur, on August 10 for not paying taxes from July 2014 to September 2019, for not having permit, and for other offences. pic.twitter.com/sQ6dN2CwRp
— ANI (@ANI) September 14, 2019
गौरतलब हो कि संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद से देश के कई राज्यों में पहले ही दिन से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. केवल दिल्ली में पहले दिन 3,900 चालान काटे गए थे. इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले हैं और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल हैं.
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संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है. सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है. यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है, हालांकि कुछ राज्यों ने जुर्माने की राशि को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे लागू करने से मना कर दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 14, 2019 06:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

