नई दिल्ली. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में पुराने कानून में संशोधन करते हुए बड़ा बदलाव किया है. मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act 2019) में सरकार ने जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोत्तरी की है.बताना चाहते है कि नए नियम 1 सितंबर 2019 से लागू किये गए है. इसी कड़ी में दिल्ली से सटे हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) का एक मामला अभी चर्चा का विषय बन गया है. इस मामले में गुरूग्राम पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली के दिनेश मदन (Dinesh Madan) नामक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपए का चालान काट दिया है.
जानकारी के अनुसार दिनेश मदन (Dinesh Madan) को पुलिस ने जब पकड़ा तो वे अपनी टू-व्हीलर (स्कूटी) गाड़ी से बिना हेलमेट के थे. जिसके बाद पुलिस ने उनसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एयर पॉल्यूशन एनओसी और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा. लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं थे. जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police) ने कार्रवाई करते हुए 23 हजार रुपए का चालान काट दिया.
Dinesh Madan: Value of my scooty is around 15,000.I even got a copy of RC on WhatsApp from home but by then he had printed.The amount could have been less if he had waited for a while. I want that fine should be relaxed. From now on I will always carry my documents. https://t.co/dJo5BeIcGD
— ANI (@ANI) September 3, 2019
वही इस पुरे मामले पर दिनेश मदन (Dinesh Madan) का कहना है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि जुर्माने की रकम काफी बड़ी है. साथ ही पुलिस ने जिस वक्त मुझे पकड़ा मेरे पास कागजात नहीं थे. मैंने उन्हें कहा कि मैं लाकर देता हूं. लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी. स्कूटी चालक दिनेश का कहना है कि मेरी गाड़ी की कीमत फिलहाल 15 हजार रुपये है. मैं चाहता हूं जुर्माना थोड़ा कम कर दिया जाए. अगली बार से मैं कागजात अपने साथ लेकर चला करूंगा.
ज्ञात हो कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act 2019) के तहत नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप इसे तोड़ने के बाद पकड़े गए तो आपकी जेब पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ना तय है. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक- 2019 प्रस्तावित संशोधन-
सेक्शन | पहले | प्रस्तावित प्रावधान / नया जुर्माना | |
177 | जनरल | 100 | Rs 500 |
नया 177A | सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम | Rs 100 | Rs 500 |
178 | बिना टिकट यात्रा | Rs 200 | Rs 500 |
179 | अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना | Rs 500 | Rs 2000 |
180 | बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग | Rs 1000 | Rs 5000 |
181 | बिना लाइसेंस के वाहन चलाना | Rs 500 | Rs 5000 |
182 | अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग | Rs 500 | Rs 10,000 |
182 B | ओवरसाइज वाहन | नया | Rs 5000 |
183 | ओवर स्पीडिंग | Rs 400 | Rs 1000 LMV वाहन के लिए और Rs 2000 मध्यम यात्री वाहन के लिए |
184 | खतरनाक ड्राइविंग | Rs 1000 | Rs 5000 तक |
185 | नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाना | Rs 2000 | Rs 10,000 |
189 | तेज गति और रेस लगाना | Rs 500 | Rs 5,000 |
192 A | बिना परमिट के वाहन | upto Rs 5000 | Rs 10,000 तक |
193 | एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) | नया | Rs 25,000 से Rs 1,00,000 |
194 | ओवरलोडिंग | Rs 2000 और Rs 1000 (प्रति टन) | Rs 20,000 और Rs 2000 (प्रति टन) |
194 A | ओवरलोडिंग (यात्रियों) | Rs 1000 (प्रति अतिरिक्त यात्री) | |
194 B | सीट बेल्ट | Rs 100 | Rs 1000 |
194 C | ओवरलोडिंग (दो पहिया वाहन) | Rs 100 | Rs 2000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता |
194 D | बिना हेलमेट | Rs 100 | Rs 1000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता |
194 E | आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना | नया | Rs 10,000 |
196 | बीमा के बिना ड्राइविंग | Rs 1000 | Rs 2000 |
199 | जुवेनाइल द्वारा अपराध | नया | अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25,000 रु जुर्माना, नाबालिग के लिए जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा. वाहन का पंजीकरण रद्द होगा |
ज्ञात हो कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 के 63 प्रावधानों के तहत ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.