नई दिल्ली: देश में बढती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्यसभा ने बुधवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को मंजूरी दी. सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने ट्रैफिक कानून (Traffic Violations) में कई संशोधन कर कठोर प्रावधान किए गए है. एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है. अधिकतर हादसों के पीछे मुख्य वजह ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन होता है.
मोदी सरकार ने नए कानून में किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना जैसे नियमों के उल्लंघन पर पहले से बेहद कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है.
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक- 2019 प्रस्तावित संशोधन-
सेक्शन | पहले | प्रस्तावित प्रावधान / नया जुर्माना | |
177 | जनरल | 100 | Rs 500 |
नया 177A | सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम | Rs 100 | Rs 500 |
178 | बिना टिकट यात्रा | Rs 200 | Rs 500 |
179 | अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना | Rs 500 | Rs 2000 |
180 | बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग | Rs 1000 | Rs 5000 |
181 | बिना लाइसेंस के वाहन चलाना | Rs 500 | Rs 5000 |
182 | अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग | Rs 500 | Rs 10,000 |
182 B | ओवरसाइज वाहन | नया | Rs 5000 |
183 | ओवर स्पीडिंग | Rs 400 | Rs 1000 LMV वाहन के लिए और Rs 2000 मध्यम यात्री वाहन के लिए |
184 | खतरनाक ड्राइविंग | Rs 1000 | Rs 5000 तक |
185 | नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाना | Rs 2000 | Rs 10,000 |
189 | तेज गति और रेस लगाना | Rs 500 | Rs 5,000 |
192 A | बिना परमिट के वाहन | upto Rs 5000 | Rs 10,000 तक |
193 | एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) | नया | Rs 25,000 से Rs 1,00,000 |
194 | ओवरलोडिंग | Rs 2000 और Rs 1000 (प्रति टन) | Rs 20,000 और Rs 2000 (प्रति टन) |
194 A | ओवरलोडिंग (यात्रियों) | Rs 1000 (प्रति अतिरिक्त यात्री) | |
194 B | सीट बेल्ट | Rs 100 | Rs 1000 |
194 C | ओवरलोडिंग (दो पहिया वाहन) | Rs 100 | Rs 2000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता |
194 D | बिना हेलमेट | Rs 100 | Rs 1000, लाइसेंस के लिए 3 महीने की अयोग्यता |
194 E | आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना | नया | Rs 10,000 |
196 | बीमा के बिना ड्राइविंग | Rs 1000 | Rs 2000 |
199 | जुवेनाइल द्वारा अपराध | नया | अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25,000 रु जुर्माना, नाबालिग के लिए जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा. वाहन का पंजीकरण रद्द होगा |
मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 30 साल पुराने मोटर वाहन कानून की जगह लेगा. दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह जल्द ही लागू होगा और सड़क हादसों को रोकने में कारगर साबित होगा.