31 मार्च तक निपटा ले अपने ये जरुरी काम, नहीं तो झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान
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फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. महीने के 31 तारीख तक आपको फाइनेंस, निवेश और टैक्स रिटर्न जैसी कई जरुरी काम निपटाने है. अगर आप ये काम समय रहते नहीं करते है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद आपके कई जरुरी काम रुक सकते हैं. साथ ही आपको निवेश और टैक्स रिटर्न पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है. क्यों कि इन सब मामलों में इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर रहती है.

31 मार्च से पहले आपको पैन-आधार लिंक, इनकम टैक्स रिटर्न टीवी चैनल पैक सहित कई अन्य जरुरी काम निपटाने हैं. आपको ये सब डेडलाइन के अंदर करने होंगे. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ-साथ इन सब कामों की आखिरी डेट भी खत्म हो जाएगी. जानिए क्या हैं जरुरी काम-

(1) पैन-आधार लिंक

अगर आपने अब तक पैन और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्‍द करा लें. पैन-आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 तक है. ये डेडलाइन पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, हालांकि बाद में यह समयसीमा बढ गई. अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन बेकार रद्द हो सकता है. पैन कार्ड के बेकार होने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसे अन्य कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2019: ऑनलाइन Voter ID बनाना है बेहद आसान, ऐसे करें डाउनलोड

ऐसे करें पैन से आधार को लिंक

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉग इन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें. यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.

SMS के जरिए करे लिंक

SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है.

(2) इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपना आईटीआर भर करते हैं. 31 मार्च तक अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये की पेनल्टी देनी होगी. सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम पेनल्टी एक हजार रुपये रखी है. यानी 5 लाख रुपये तक की कमाई वाले टैक्‍सपेयर्स के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम 1 हजार है.

(3) टीवी चैनल पैक

अगर आपने अपना टीवी चैनल के पैकेज नहीं चुना है तो यह काम भी आप 31 मार्च तक निपटा ले. नहीं तो 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा. बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर संस्था ट्राई (TRAI) ने केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 से पहले अपना पसंदीदा चैनल चुनने को कहा है.

(4) इन्वेस्टमेंट प्रूफ

अगर आप इनकम टैक्स के 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करना होगा. ये सेविंग आयकर की रिटर्न में दिखानी होगी, तभी आप अपना टैक्स बचा पाएंगे. 80सी के तहत एलआईसी, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पांच साल की एफडी, पेंशन फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि आते हैं.

(5) नहीं बेच पाएंगे शेयर

अगर आपके पास अब भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उसे 31 मार्च 2019 तक डीमैट में कन्वर्ट कराना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नियमों के मुताबिक आप शेयर नहीं बेच पाएंगे. आपके पास शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं होगी.