ITR Filing Last Date 2025: सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी संदेश (Fake Message) तेजी से वायरल हो रहा है. इस संदेश में दावा किया जा रहा है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी और बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी, अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इसे लेकर करदाताओं को आगाह किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह दावा झूठा है और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है.
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ITR फाइलिंग की तारीख पर फैला झूठा मैसेज
A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025.
✅ The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.
Taxpayers are advised to rely only on official… pic.twitter.com/F7fPEOAztZ
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 14, 2025
आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट
विभाग ने कहा कि करदाताओं को केवल आधिकारिक हैंडल @IncomeTaxIndia से जारी किए गए अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए. साथ ही, उस फर्जी नोटिस की एक प्रति भी जारी की गई है जिसमें यह झूठा दावा किया गया था कि "सीबीडीटी (CBDT) ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है."
24x7 हेल्पडेस्क सुविधा
आयकर विभाग ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने में किसी भी समस्या को दूर करने के लिए हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है. यहां करदाता फोन कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
ITR दाखिल करने की प्रक्रिया
आईटीआर दाखिल करने के लिए, करदाताओं को अपने पैन नंबर और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, संबंधित आकलन वर्ष का चयन करना होगा, सही आईटीआर फॉर्म भरना होगा, जानकारी की पुष्टि करनी होगी और बकाया कर का भुगतान करने के बाद रिटर्न जमा करना होगा. ध्यान रखें कि दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन आवश्यक है, अन्यथा रिटर्न अमान्य हो सकता है.
अंतिम तिथि के बाद लगेगा जुर्माना
15 सितंबर के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा. 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5,000 रुपये और इससे कम आय वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, विलंबित या संशोधित रिटर्न (Revised Returns) 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं और अद्यतन रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च 2030 तक स्वीकार किए जाएंगे.
अब तक कितने ITR दाखिल किए गए
विभाग के अनुसार, 13 सितंबर तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं. पिछले साल की तुलना में दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बढ़ते कर अनुपालन और कर आधार का संकेत है.













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