नई दिल्ली: भारत चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को चल रहे और भविष्य के चुनावों (Elections) के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या बहाल कर दी, क्योंकि कोविड-19 (COVID-19) मामलों में काफी गिरावट आई है. अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं. अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके पास अब चुनाव प्रचार के दौरान 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं. Assembly Elections 2022: यूपी में तीसरे चरण में 57.44% और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक 63.44% मतदान
ईसीआई ने कहा, "सभी पार्टी अध्यक्षों या महासचिवों को जारी एक अधिसूचना में चुनाव आयोग ने कहा कि उचित विचार-विमर्श के बाद उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और समय के तहत निर्दिष्ट स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का निर्णय लिया है. सभी चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची तत्काल प्रभाव से जमा करने की अवधि, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा 40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अलावा यह 20 होगी."
आयोग ने यह भी कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर भेजी जाएगी, जबकि मणिपुर विधानसभा (दोनों चरणों) और उत्तर प्रदेश (चरण 5, 6) के लिए चल रहे आम चुनाव के लिए और 6) और असम के 99-माजुली (एसटी) विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची, यदि कोई हो, 23 फरवरी, 2022 तक शाम पांच बजे तक आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है.
पोल पैनल ने यह भी कहा कि यह फैसला कोविड-19 के सक्रिय और नए, दोनों मामलों की संख्या घटने के बाद आया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं या धीरे-धीरे छूट दी जा रही है.