
कर्नाटक (Karnataka) के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बरकरार रखा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार (KR Ramesh Kumar) के आदेश का वह हिस्सा निरस�