Bengaluru Stampede: आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारी सोसाले को कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत
Karnataka High Court | Wikipedia

बेंगलुरु, 13 जून : चार जून को टीम के विजय जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो जाने की घटना के मामले में गिरफ्तार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है. सोसाले के साथ आरसीबी से जुड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क के भी दो लोगों को वि‍शिष्‍ट शर्तों पर जमानत मिली है. तीनों लोगों के पासपोर्ट को जब्‍त कर लिया गया है.

गुरुवार की सुनवाई में सोसले के वकीलों ने तर्क दिया कि गिरफ्तारियां बिना कोई जांच किए और कोई भी सामग्री एकत्र किए बिना केवल "मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) के आदेश पर की गई थीं. यह इंगित करने के लिए कि याचिकाकर्ता भगदड़ के लिए जिम्मेदार थे." आरसीबी के आईपीएल 2025 जीतने के दो दिन बाद 5 जून को गिरफ्तारियों के समय बेंगलुरु पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने आरसीबी को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके आसपास भगदड़ मच गई थी और लोग हताहत हुए थे. यह भी पढ़ें : VIDEO: पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़

आरसीबी को डीएनए नेटवर्क, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के साथ पहले आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो स्टेडियम परिसर का प्रभारी है. इसके बाद, केएससीए के दो वरिष्ठ अधिकारियों कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और सचिव ए शंकर ने "नैतिक जिम्मेदारी" का हवाला देते हुए 7 जून को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. अभी की स्थिति को देखते हुए प्रबंधन टीम का हिस्सा सोसाले और आरसीबी के सभी अन्य अधिकारी की उनकी मूल कंपनी डियाजियो द्वारा आंतरिक जांच की जा सकती है. घटना के एक दिन बाद प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद से आरसीबी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसके बाद से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट या अपडेट नहीं आया है.