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गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन, कुछ और गतिविधियों में दी छूट- मिलेगी यह राहतें

शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एक बार फिर रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कीं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन में में चार सेक्टर्स के लिए विस्तृत रूप से बताया गया है. इन क्षेत्रों को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी.

गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन, कुछ और गतिविधियों में दी छूट- मिलेगी यह राहतें
कोरोना वायरस का कहर (Photo Credit-PTI)

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोरोनावायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के लिए दो दिन पहले गाइडलाइन जारी की थीं. जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया था. साथ ही कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल के बाद से कुछ सेक्टर्स को खोलने की अनुमति दी जा सकती है. शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एक बार फिर रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कीं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन में चार सेक्टर्स के लिए विस्तृत रूप से बताया गया है. इन क्षेत्रों को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी. जिन सेक्टर्स के बारे में गाइडलाइन में जिक्र है, उनमें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर (कृषि एवं बागवानी), प्लांटेशन (वृक्षा रोपण), बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल हैं.

सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है. सरकार की ओर से जारी गाईडलाइन में कहा गया है कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑफिस को खोल सकते हैं. यह भी पढ़ें- Coronavirus in India: देश में संक्रमितों की संख्या 13 हजार के पार, पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि- 23 की मौत.

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़ कर जंगल के अन्य पेड़ों, अन्य वनोत्पाद इकट्ठा करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी. बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है.

लॉकडाउन के कारण घरों में बिजली और पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को काम करने की छूट दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर अब घर जाकर काम कर सकते हैं. गांव में सड़क और बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी गई है. नई गाइडलाइन के मुतबिक ई कॉमर्स कंपनियों को भी छूट दी गई है. कुरियर सेवाओं को काम करने की भी इजाजत दी गई है.

लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान विमानों, ट्रेनों, बसों, मेट्रो रेल और टैक्सी सहित कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होगा. मंत्रालय ने कहा 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा. 20 अप्रैल के बाद हर इलाके का मूल्यांकन होगा. उसके बाद ही छूट को लेकर फैसला होगा. वो इलाके जो हॉटस्पॉट हैं या जो हॉटस्पॉट बन सकते हैं वहां किसी को छूट नहीं मिलेगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2020 12:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).