EPFO यूजर्स UAN के जरिए इस तरह फाइल कर सकते हैं ई-नोमिनेशन, ये रही डिटेल्स
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Photo Credit : PTI)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने उपयोगकर्ताओं से अपने परिवार/नामित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए ई-नॉमिनेशन के लिए आवेदन करने को कहा है. EPFO ने ट्वीट करते हुए लिखा, "अपने परिवार/नामित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UAN के माध्यम से आज ही ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल करें." March Deadline: बैंक खातों में KYC अपडेट से PAN-Aadhaar लिंक करने तक मार्च में समय रहते निपटा लें ये जरूरी काम, वरना पड़ सकता है पछताना.

EPFO ने कहा कि पात्र परिवार के सदस्यों को पीएफ, पेंशन और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के ऑनलाइन भुगतान के लिए 7 लाख रुपये तक ई-नॉमिनेशन महत्वपूर्ण है. ईपीएफओ ने यह भी कहा कि नॉमिनेशन को कभी भी अपडेट किया जा सकता है लेकिन शादी के बाद यह जरूरी है.

ईपीएफओ ने कहा, डॉक्यूमेंटेशन और अनुमोदन के लिए स्व-घोषणा पर्याप्त है. नियोक्ता से कोई दस्तावेज या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

घर बैठे ऐसे करें ई-नॉमिनेशन

  • सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद 'Service' पर जाएं और 'For Employees' पर क्लिक करें
  • 'Member UAN/ online Service (OCS/OTP) टैब पर क्लिक करें;
  • अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें;
  • 'Manage Tab' पर क्लिक कर 'E- Nomination' चुनें
  • अब Provide Details' का एक टैब आपको दिखेगा इस पर क्लिक करें
  • अपनी पारिवारिक घोषणा को भरने के लिए करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें;
  • ‘पारिवारिक विवरण जोड़ें’ पर क्लिक करें;
  • डिटेल्स भरने के बाद बाद, ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें;
  • ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें;
  • आधार कार्ड से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा;
  • ओटीपी सबमिट करें
  • आपका ई-नॉमिनेशन प्रोसेस कम्प्लीट है.

ईपीएफओ सदस्यों को ईपीएफ और ईपीएस नॉमिनी को ऑनलाइन बदलने की भी अनुमति है. ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नए नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं."