वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम महीने मार्च की शुरुआत के साथ ही कई टैक्स संबंधी कार्यों की समय सीमा भी नजदीक आ गई है. मार्च का महीना हमेशा ही बेहद अहम माना जाता है. इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा मार्च महीने में ख़त्म होने वाली है. इसी महीने के अंत तक आपको पैन-आधार लिंक, KYC अपडेट सहित कई काम करने हैं. Bank Holidays in March: महाशिवरात्रि, होली समेत मार्च में इन 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट.
अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं मार्च महीने में किन कामों को निपटाना जरूरी है.
ITR Filing
अब तक यदि वित्त वर्ष 2020-21 का रिवाइज्ड या डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी. टैक्स पेयर्स 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा.
PAN Aadhaar लिंकिंग
मौजूदा नियमों के तहत को पैन को अपने आधार नबंर से जोड़ना अनिवार्य है. जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 कर दी गई है. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा.
बैंक खातों में KYC अपडेट
इसी महीने के अंदर आपको बैंक खातों में KYC अपडेट करानी होगी. यदि ऐसा नहीं किया तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 31 मार्च, 2022 तक यदि आपने KYC अपडेट नहीं की तो बैंक आपके खाते को फ्रीज कर देगा. बैंक खातों में केवाईसी अपडेट के लिए, ग्राहक को दस्तावेजों के एक सेट के साथ अपनी बैंक शाखा में जाना होता है, जिसमें पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण शामिल होता है.
अग्रिम कर भुगतान करने की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है. जब टीसीएस (TCS) के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए. तो इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेंमेंट नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत ब्याज लागू होगा.