Non-veg Ban: शारदीय नवरात्र पर मैहर में मांस-मछली की बिक्री पर बैन, प्रशासन ने जारी किया आदेश; पकड़े जानें पर होगी कार्रवाई
Maihar Non-veg Ban (Credit -Pixabay)

Maihar Navratri 2025: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में 22 सितंबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri) को लेकर एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है. नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु मां शारदा धाम मैहर (Maa Sharda Dham Maihar) आते हैं. इसलिए धार्मिक माहौल और पवित्रता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Non-veg Ban) लगा दिया है. एसडीएम दिव्या पटेल (SDM Divya Patel) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

इसलिए 22 सितंबर से 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक मैहर नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस, मछली और अंडों की बिक्री या खरीद नहीं होगी.

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रतिबंध बीएनएसएस 2023 की धारा 163 (ection 163 of the BNSS 2023) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन का कहना है कि हर साल नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और भक्तों को बिना किसी असुविधा के मां शारदा के दर्शन कराने के लिए यह कदम आवश्यक है.

नवरात्रि तक मांसाहारी भोजन प्रतिबंधित

प्रशासन के इस सख्त आदेश के बाद, पूरे नवरात्रि उत्सव के दौरान मैहर में मांसाहारी भोजन (Non-Vegetarian food Ban) की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.