महाराष्ट्र (Maharashtra) में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू हो गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में की गई सिफारिश को मंजूरी दे दी है. दरअसल, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और प्रदेश में केंद्रीय शासन लगाने का राष्ट्रपति से अनुरोध करने का निर्णय किया गया था.
इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) ने भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी. राज्यपाल कोश्यारी के कार्यालय द्वारा ट्वीट किए गये एक बयान के अनुसार, ‘वह संतुष्ट हैं कि सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, (और इसलिए) संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के अनुसार आज एक रिपोर्ट सौंपी गई है.’ अनुच्छेद 356 को आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ से संबंधित है.
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President's Rule imposed in the state of #Maharashtra, after the approval of President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/tR3qW4xYbR
— ANI (@ANI) November 12, 2019
उधर, शिवसेना ने सरकार गठन के लिए और समय दिये जाने से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल सरकार नहीं बना पाया. यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष: जानें कब लगता है राष्ट्रपति शासन और क्या होते है इसके मायने.
गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनावों में बीजेपी ने 105 सीटों, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी.