Renukaswamy Murder Case: 'कानून से ऊपर कोई नहीं'...एक्टर दर्शन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत
दर्शन थुगुदीपा की जमानत रद्द (Photo : X)

कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर दर्शन थूगुदीपा को रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया है. इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का वह पुराना आदेश भी पलट दिया, जिसमें दर्शन को ज़मानत दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट ने ज़मानत देते समय ठीक से विचार नहीं किया.

जस्टिस महादेवन ने कहा, "हमने ज़मानत देने और उसे रद्द करने, दोनों पहलुओं पर विचार किया. यह साफ़ है कि हाई कोर्ट का आदेश एक तरह की मशीनी कार्रवाई थी. अगर आरोपी को ज़मानत दी जाती है, तो इससे केस की सुनवाई पर असर पड़ेगा और गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है."

"कितने भी बड़े हों, कानून से ऊपर नहीं"

जस्टिस पारदीवाला ने इस फैसले की बहुत तारीफ की. उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, "जस्टिस महादेवन ने बहुत ही विद्वतापूर्ण फैसला सुनाया है. यह फैसला एक साफ़ संदेश देता है कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, वह कानून से बढ़कर नहीं है."

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब एक्टर दर्शन को वापस जेल जाना पड़ सकता है और केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें हिरासत में ही रहना होगा. यह मामला दिखाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को उसके पद या प्रसिद्धि के आधार पर कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती.