Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर केस में दर्शन, पवित्रा गौड़ा समेत सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर, 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
बेंगलुरु में हुए रेणुकास्वामी मर्डर केस ने पूरे कर्नाटक में सनसनी मचा दी है. इस मामले में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन और उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा सहित कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं. यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इस हत्याकांड में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम जुड़े हैं. इस मामले में बुधवार को बेंगलुरु के ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई.
बेंगलुरु, 19 नवंबर : बेंगलुरु में हुए रेणुकास्वामी मर्डर केस ने पूरे कर्नाटक में सनसनी मचा दी है. इस मामले में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन और उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा सहित कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं. यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इस हत्याकांड में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम जुड़े हैं. इस मामले में बुधवार को बेंगलुरु के ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सभी आरोपी हाजिर हुए. दर्शन, पवित्रा गौड़ा और छह अन्य आरोपियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि बाकी आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए. अदालत ने सीआरपीसी की धारा 294 के तहत मामले की सुनवाई की. बता दें कि सीआरपीसी की धारा 294 उन दस्तावेजों से संबंधित है जिनके लिए औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते कि विरोधी पक्ष उन पर आपत्ति न करे. इस धारा का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही को गति देना और अदालतों का समय बचाना है.
सुनवाई के दौरान पवित्रा गौड़ा के वकील नारायणस्वामी ने अदालत में दलील दी कि विशेष आवेदन को इस चरण में नहीं लिया जा सकता. वहीं, जेल से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई. आरोपी नागराज ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके घर से आई बेडशीट उन्हें उपलब्ध कराई जाए. दर्शन ने भी जेल से जुड़ी परेशानियों को अदालत के सामने रखा. उन्होंने कहा कि बहुत ठंड है और रात में नींद नहीं आती है. उन्होंने बताया कि जो सामान उनके वकील लेकर आते हैं, उसे भी जेल में नहीं दिया जा रहा. दर्शन ने अदालत से मदद मांगी और कहा कि इस स्थिति में सभी कैदियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यह भी पढ़ें : दिसंबर में आम आदमी को मिल सकती है राहत, ब्याज दरें 0.25 प्रतिशत घटने की उम्मीद: मॉर्गन स्टेनली
इस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट शंकर को फटकार लगाई. जज ने कहा कि नियमों के तहत जो आवश्यक चीजें दी जा सकती हैं, उन्हें देने में क्या दिक्कत है? खासकर इतनी ठंड में कंबल देने से कैसे मना किया जा सकता है? अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कैदियों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए और नियमों के तहत आने वाली सभी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए. अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 3 दिसंबर निर्धारित की है.
बता दें कि दर्शन के फैन रेणुकास्वामी की हत्या 8 जून 2024 को बेंगलुरु में हुई थी. रेणुकास्वामी को उनके शहर चित्रदुर्ग से अपहरण कर बेंगलुरु लाया गया और एक शेड में बंद करके बेरहमी से मारा गया. हत्या के बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया. यह घटना तब सामने आई जब एक अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड की टीम ने देखा कि कुत्तों का झुंड शव को खींच रहा है. इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अदालत में 3,991 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट के अनुसार, रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा के साथ रहने की मांग की थी. जांच में यह भी सामने आया कि दर्शन ने रेणुकास्वामी पर बार-बार हमला किया.
पुलिस ने मामले में कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी जुटाए. इसमें दर्शन की तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें वह हत्या के बाद तनाव में घूमते हुए और अन्य आरोपियों से होटल में बातचीत करते दिख रहे हैं. कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले में 65 तस्वीरें और कई दस्तावेज जमा किए हैं. इस मामले में 11 जून को दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद दर्शन को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 19, 2025 03:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

