
Bhopal Bans Begging in Public Places: इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों के खिलाफ एक्शन हुआ हैं. शहर को भिखारी मुक्त करने के उद्देश से उठाये गए कदम को लेकर जिले के कलेक्टको र कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार एक आदेश जारी किया. जिस आदेश में जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. जिस आदेश में कहा गया है कि भोपाल में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्य और शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते हैं. जिसमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है. भिक्षावृत्ति में संलग्र ज्यादातर व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं. इसकी आड़ में वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रही रहती है. इसलिए भीख मांगने और देने वालों पर रोक लगाने को लेकर यह फैसला लिया गया है. यह भी पढ़े: FIR Against Beggar in Bhopal:भोपाल में भीख मांगने वाले भिखारी पर दर्ज हुई पहली एफआईआर, पुलिस ने किया गिरफ्तार
भोपाल में भिखारियों के खिलाफ एक्शन
Madhya Pradesh | Bhopal district collector yesterday issued an order completely prohibiting begging across all public places within the district's jurisdiction pic.twitter.com/9Ka5dublBD
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 4, 2025
भीख देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
आदेश में भोपाल में भीख मांगने और भीख देने वालों पर कार्रवाई होगी. यानी राह चलते यदि कोई किसी भिखारी को भीख देता पाया गया तो उसके खिलाफा भी कार्रवाई होगी. जिला कलेक्टर के आदेश में साफ़ कहा गया है कि आदेश अनहि मनाने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
इससे पहले इंदौर में भीख मांगने पर लगा बैन
इससे पहले इंदौर में भिखारी मुफ्त शहर बनने को लेकर प्रशासन की तरफ कदम उथया गया हैं. जिस कदम के तहत इंदौर में एक जनवरी से भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. जिला अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि आगामी एक जनवरी से अगर कोई व्यक्ति भिक्षा देते पाया गया, तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी