Maternity Leave a Basic Human Right: मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है, इनकार करने पर महिला की गरिमा पर हमला- ओड़िसा हाईकोर्ट

उड़ीसा उहाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है और इसे अस्वीकार करना महिला कर्मचारियों की गरिमा पर हमला होगा. न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने कहा कि मातृत्व अवकाश की तुलना किसी अन्य अवकाश से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्येक महिला कर्मचारी का अंतर्निहित अधिकार है...

देश Snehlata Chaurasia|
Maternity Leave a Basic Human Right: मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है, इनकार करने पर महिला की गरिमा पर हमला- ओड़िसा हाईकोर्ट
ओडिशा हाई कोर्ट (Photo: Wikimedia Commons)

उड़ीसा उहाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है और इसे अस्वीकार करना महिला कर्मचारियों की गरिमा पर हमला होगा. न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने कहा कि मातृत्व अवकाश की तुलना किसी अन्य अवकाश से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्येक महिला कर्मचारी का अंतर्निहित अधिकार है. कोर्ट ने कहा, तकनीकी आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता. यह भी पढ़ें: SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य'

“इसे अन्यथा धारण करना बेतुका होगा क्योंकि यह प्रकृति द्वारा डिज़ाइन की गई प्रक्रिया के विरुद्ध होगा. यदि किसी महिला कर्मचारी को इस बुनियादी मानव अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह एक व्यक्ति के रूप में उसकी गरिमा पर हमला होगा और इस तरह संविधान के अनs-an-attack-on-a-womans-dignity-odisha-high-court-1877828.html&token=&isFramed=true',550, 550)" title="Share on Linkedin">

देश Snehlata Chaurasia|
Maternity Leave a Basic Human Right: मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है, इनकार करने पर महिला की गरिमा पर हमला- ओड़िसा हाईकोर्ट
ओडिशा हाई कोर्ट (Photo: Wikimedia Commons)

उड़ीसा उहाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि मातृत्व अवकाश एक बुनियादी मानव अधिकार है और इसे अस्वीकार करना महिला कर्मचारियों की गरिमा पर हमला होगा. न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने कहा कि मातृत्व अवकाश की तुलना किसी अन्य अवकाश से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्येक महिला कर्मचारी का अंतर्निहित अधिकार है. कोर्ट ने कहा, तकनीकी आधार पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता. यह भी पढ़ें: SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य'

“इसे अन्यथा धारण करना बेतुका होगा क्योंकि यह प्रकृति द्वारा डिज़ाइन की गई प्रक्रिया के विरुद्ध होगा. यदि किसी महिला कर्मचारी को इस बुनियादी मानव अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह एक व्यक्ति के रूप में उसकी गरिमा पर हमला होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत गारंटीकृत जीवन के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसकी व्याख्या गरिमा के साथ जीवन के रूप में की गई है, ”कोर्ट ने कहा.

उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम महिला श्रमिक (मस्टर रोल) और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि "महिलाएं जो हमारे समाज के लगभग आधे हिस्से का गठन करती हैं, उन्हें उन जगहों पर सम्मानित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, जहां वे अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करती हैं."जबकि उस मामले में की गई टिप्पणियाँ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के संबंध में थीं, उच्च न्यायालय ने कहा कि ये टिप्पणियाँ "उन महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगी जिन पर अधिनियम लागू नहीं होता है."अदालत क्योंझर जिले के एक सहायता प्राप्त गर्ल्स हाई स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

शिक्षिका ने आवेदन किया और 2013 में मातृत्व अवकाश ले लिया. वह दिसंबर 2013 में काम पर फिर से शामिल हो गई और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और फिटनेस प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिया.

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