SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है. जिसके बाद कोर्ट ने लैब में पैदा होने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है

Socially Team Latestly|

SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए  कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है. ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है. जिसके बाद कोर्ट ने लैब में पैदा होने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि क़ानून (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) स्वयं भोजन के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.

याचिका पर कोर्ट की तरह से यह भी कहा गया कि "आपका सैद्धांतिक आधार यह है कि जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए. लेकिन कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है. धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार) खाने (जानवरों के) की अनुमति देता है.

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SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'भोजन के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है. जिसके बाद कोर्ट ने लैब में पैदा होने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है

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SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए  कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है. ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है. जिसके बाद कोर्ट ने लैब में पैदा होने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि क़ानून (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) स्वयं भोजन के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.

याचिका पर कोर्ट की तरह से यह भी कहा गया कि "आपका सैद्धांतिक आधार यह है कि जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए. लेकिन कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है. धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार) खाने (जानवरों के) की अनुमति देता है.

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(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)

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याचिका पर कोर्ट की तरह से यह भी कहा गया कि "आपका सैद्धांतिक आधार यह है कि जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए. लेकिन कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है. धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार) खाने (जानवरों के) की अनुमति देता है.

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