SC on Killing of Animals For Food: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि खाने के लिए जानवरों की हत्या कानून के तहत स्वीकार्य है. ऐसे में इस पर रोक लगाया नहीं जा सकता है. जिसके बाद कोर्ट ने लैब में पैदा होने वाले मांस पर स्विच करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि क़ानून (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) स्वयं भोजन के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति देता है तो कानून के विपरीत कोई पॉलिसी कैसे हो सकती है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है.
याचिका पर कोर्ट की तरह से यह भी कहा गया कि "आपका सैद्धांतिक आधार यह है कि जानवरों के प्रति कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए. लेकिन कानून में यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है. धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार) खाने (जानवरों के) की अनुमति देता है.
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'Killing Of Animals For Food Permissible Under Law' : Supreme Court Refuses To Entertain Plea To Switch Over To Lab-Grown Meat @Rintumariam #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia https://t.co/TTNI6jckjV
— Live Law (@LiveLawIndia) March 13, 2023
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