PF Withdrawal Process: कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप पड़ा हुआ है. ऐसे में लोगों को पैसे की कमी की समस्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएफ (Provident Fund) नियमों में बदलाव किए है. इसके तहत पीएफ खाताधारक चंद दिनों के अंदर अपने पीएफ खाते में जमा 75 फीसदी रकम को आसानी से निकाल सकता है.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए हाल ही में अधिसूचना जारी की गई. जो कि देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों/अभिदाताओं द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान करती है. यह अधिसूचना धननिकासी की अनुमति देती है जो तीन महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते या सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. कोरोना संकट: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 3 महीने तक कंपनी को नहीं भरनी पड़ेगी पीएफ की रकम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि परिस्थिति का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए ईपीएफ सदस्यों के आवेदनों पर त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए. ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि ईपीएफ सदस्यों के दावों पर अधिकारी और कर्मचारी जल्द निर्णय लें ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कामगारों और उनके परिजनों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचे.
ऑनलाइन निकाले पीएफ रकम-
घर बैठे ही ऑनलाइन पीएफ रकम निकालने के लिए पीएफ खाताधारक को सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर लॉग इन करना होगा. फिर ’ऑनलाइन सर्विस’ टैब में जाकर आप अपना पीएफ क्लेम कर सकते है. जिसके बाद तीन दिन के भीतर आपके खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी.
अगर पीएफ खाताधारक की केवाईसी (KYC) अपडेटेड है तो वह ऑनलाइन ही अपनी पीएफ की रकम को निकाल सकता है. गौर हो कि पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से बैंक और आधार कार्ड की जानकारी लिंक होना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं है तो खाताधारक अपनी जानकारी ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते है. साथ ही अपने एंप्लॉयर (कंपनी) से संपर्क करना होगा.