31 मार्च तक नहीं कराया PAN से Aadhaar लिंक तो हो सकता है बड़ा नुकसान, लग सकता है 10 हजार का जुर्माना
आधार कार्ड और पैन कार्ड (File Photo)

अगर आपने अभी तक PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लीजिए, नहीं तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है. अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके पैन को रद्द कर देगा और अगर इसके बाद पैन कार्ड का उपयोग करने पर आपको 10,000 का जुर्माना लगा सकता है. यह जुर्माना निष्क्रिय PAN नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा. आयकर विभाग पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ऐसे पैनकार्ड होल्डर्स को पैन से जुड़ी जानकारी नहीं भरने के कारण आयकर अधिनियम के प्रवाधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

PAN Card को Aadhaar से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है.  इससे पहले कई बार सरकार पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा चुकी है. इससे पहले पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी. Aadhaar से लिंक नहीं कराने पर जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आधार लिंक करने के साथ ही पुराना पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा.

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दरअसल पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप  कानूनन उस पैन कार्ड नंबर को कहीं भी कोट नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 272 B के तहत आप पर जुर्माना हो सकता है. यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, डिपार्टमेंट पैन से जुड़े प्रावधानों के पालन में डिफॉल्ट करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. आयकर विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च से पहले अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक कराएं.