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'गृहिणी का योगदान अमूल्य है, उनकी सेवा को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम आय के रूप में नहीं लिया जा सकता'- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए मुआवज़े की गणना करते समय गृहिणी की सेवा का मूल्य अकुशल कर्मचारी की आय के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है. हाई कोर्ट ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पालन-पोषण करते हुए और अपने पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्य" निभाती है...

'गृहिणी का योगदान अमूल्य है, उनकी सेवा को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम आय के रूप में नहीं लिया जा सकता'- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
Representational Image | Pixabay

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए मुआवज़े की गणना करते समय गृहिणी की सेवा का मूल्य अकुशल कर्मचारी की आय के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है. हाई कोर्ट ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पालन-पोषण करते हुए और अपने पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्य" निभाती है. कोर्ट ने कहा, "किसी भी मामले में उसकी सेवाओं का मूल्य अकुशल कर्मचारी की आय के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है." पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आगे कहा कि गृहिणी या माँ की सेवाओं के संबंध में एक आर्थिक अनुमान लगाया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा गृहिणी सहित परिवार की मृत्यु के कारण दिए गए मुआवज़े को बढ़ाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. यह भी पढ़ें: रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, वापस जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने से किया इनकार

गृहिणी का योगदान अमूल्य है

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(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2025 11:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).