False Rape Case: पत्नी द्वारा पति के रिश्तेदारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप क्रूरता के बराबर; पंजाब और हरियाणा कोर्ट की टिप्पणी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी द्वारा पति के रिश्तेदारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप क्रूरता के बराबर है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तलाक का आधार भी हो सकता है.
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी द्वारा पति के रिश्तेदारों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप क्रूरता के बराबर है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तलाक का आधार भी हो सकता है. जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने कहा, "परिवार के सभी पुरुष सदस्यों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना और यह तथ्य कि जांच के दौरान उन्हें निर्दोष पाया गया, स्पष्ट रूप से क्रूरता के बराबर है." उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत पति द्वारा क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक की याचिका को अनुमति दी गई थी.
'Traumatic Situation', False Allegations Of Sexual Assault By Wife Against Husband's Relatives Amounts To Cruelty: Punjab & Haryana High Court | @AimanChishtihttps://t.co/UONqanGmBF
— Live Law (@LiveLawIndia) May 20, 2024
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(The above story first appeared on LatestLY on May 20, 2024 05:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

