हाल ही में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक बहू द्वारा अपने 85 वर्षीय ससुर और दो देवरों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया. महिला ने उन पर मारपीट और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. अदालत ने प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप "बेतुके, स्वाभाविक रूप से असंभव और दुर्भावना से प्रेरित" थे. जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आगे कहा कि एक नागरिक संपत्ति विवाद को बदला लेने के लिए आपराधिक रूप दिया गया था. यह भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की पत्नी की शिकायत, कहा- जिम्मेदारियों को क्रूरता कहना गलत
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 85 वर्षीय ससुर पर महिला द्वारा मारपीट और शील भंग करने का आरोप लगाने के बाद दर्ज FIR रद्द की
'Absurd & Malicious': J&K&L High Court Quashes Allegations Of Assault, Outraging Modesty By Woman Against 85-Yr-Old Father-In-Law#JammuKashmirhttps://t.co/DeD7hTnSbp
— Live Law (@LiveLawIndia) September 6, 2025
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