Haryana: राम रहीम को ना दें पैरोल, 10 मार्च को करे सरेंडर, HC ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार देकर सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार बार पैरोल दे रही है.
डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती रुख आपनाया है. कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए. राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और हाईकोर्ट ने उस दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है.
#NewsAlert | "Don't grant parole to Gurmeet Ram Rahim without permission": High Court to Haryana government pic.twitter.com/5CvUP2m9I2
— NDTV (@ndtv) February 29, 2024
राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. एसजीपीसी का कहना है कि राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार देकर सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार बार पैरोल दे रही है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 29, 2024 05:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

