कोरोना संकट के बीच निर्मला सीतारमण का ITR को लेकर बड़ा फैसला, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. कोविड-19 (COVID-19) महामारी का कोहराम देश में जारी है. कोरोना (Coronavirus) के चलते 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने किया है. इसी बीच देश की  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किये हैं. कोरोना महामारी से परेशान आम जनता को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख बढाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है. निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यह भी बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस (TDS-TCS) की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती की करने का फैसला लिया गया है.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स जमा कर सकती हैं. बताना चाहते है कि वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है. इसके साथ ही टैक्स ऑडिट की समयसीमा को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया है. यह भी पढ़े-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा-MSME को मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट-

ज्ञात हो कि सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स को जमा करती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के तहत भी बड़ी राहत दी है. जिसके तहत सरकार अब अगस्‍त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 प्रतिशत की रकम EPFO अकाउंट में जमा करने वाली है. इससे पहले यह सुविधा मार्च-अप्रैल-मई महीने के लिए करने का फैसला सरकार ने लिया था.